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शुक्रवार, 13 जुलाई 2012

"सहकारी समिति"केँ संवैधानिक दर्जा देला


एकटा नीक खबैर अछि जे भारत सरकार "सहकारी समिति"केँ संवैधानिक दर्जा देला । एहि अधिनियम पर भारतक राष्टपति 12 जनवरी , 2012केँ हस्तक्षर कए अधिनियमित कए देली ।

आब सहकारी समिति गठन केनाए जनताक मूल अधिकार भए गेल । संविधानक भाग-3मे जनताक मूल अधिकारक चर्चा अछि , जाहिमे अनुच्छेद-19(1)(ग)मे सहकारी समितिकेँ समायोजित कएल गेल अछि । अनुच्छेद-19(1)(ग) केँ अनुसार-"सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार होगा" ।

मूल अधिकारक सँग संविधानक भाग-4 मे "राज्य नीति-निदेशक तत्व"क अतंर्गत अनुच्छेद-43(ख)केँ अँत:स्थापित कएल गेल , जाहिमे व्यवस्था देल गेल- "राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन , लोकताँत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रवंधन को विकसित करने का प्रयास करेगा" ।

एकर कार्य-प्रणाली , प्रवंध ओ राज्य सरकारक उत्तर दायित्यक चर्चाक संविधानक अनुच्छेद-243मे कएल गेल अछि ।

ॐहर-हर

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